Bihar Mukhyamantri Udyami Yojana 2021 (बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2021) शुभारम्भ बिहार के मनिनीय मुख्यमंत्री श्नी नितीश कुमार जी द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति (SC) एवं अनुसूचित जनजाति (ST) के लोगों को अपना खुद का उद्योग (रोजगार) स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा 1000000 (दस लाख) रुपए का लोन प्रदान किया जाएगा।
आज हम बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से आधारित समस्त जानकारियों को आपको बताएँगे जैसे कौन-कौन व्यक्ति, समुदाय मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ ले सकता है और लाभ लेने के लिए पात्रता क्या है। यदि आप भी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो हमारे इस आर्टिकल (लेख) को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना क्या है?
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का शुभारंभ बिहार सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए किया गया है। इस योजना के अंतर्गत उद्योग स्थापित करने पर सरकार द्वारा 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
इस योजना के लागू होने से बेरोजगारी दर में काफी कमी आ जाएगी क्योंकि जब लोगों के पास खुद का उद्योग होगा तो वह बेरोजगार नहीं रहेंगे और समाज की प्रगति में अपना भी योगदान देंगे। इस योजना के लागू होने से लोग खुद का उद्योग शुरू कर पाएंगे और बेरोजगारी से बाहर निकल पाएंगे। इस योजना के लिए बिहार सरकार द्वारा 102 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है।
मुख्यमंत्री महिला एवं युवा उद्यमी योजना का शुभारंभ
हाल ही में कैबिनेट की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की महिलाओं एवं युवाओं के लिए महिला एवं युवा उद्यमी योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है। इन योजनाओं को स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा 2021-22 के लिए 400 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। महिला एवं उद्यमी योजना के अंतर्गत महिलाओं एवं युवाओं को 10 लाख रुपए का लोन प्रदान किया जाएगा जिसके बदले में उनको सिर्फ पांच लाख रुपए की ही वापसी करनी होगी।
सरकार द्वारा महिलाओं के लिए 5 लाख रुपए देने में किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं लिया जाएगा जबकि युवाओं के लिए 5 लाख रुपए 1% ब्याज के साथ लौटाने होंगे। आप भी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा इसके बाद ही आप मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ उठा पाएंगे।
बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत कितनी राशि मिलेगी?
बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इन 10 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए अनुदान के रूप में प्रदान किए जाएंगे एवं 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त लोन के रूप में प्रदान किए जाएंगे। इन पैसों को लाभार्थी को 84 किस्तों में जमा करना होगा।
बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का उद्देश्य क्या है?
बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को लागू करने के पीछे सरकार की यही इच्छा है कि वह अपने राज्य के लोगों को रोजगार प्रदान करने में मदद कर सके। इस योजना के लागू होने से सूक्ष्म एवं लघु उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और बेरोजगारी में भी कमी आ जाएगी इसलिए इस योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के लागू होने से आप लोगों को इधर उधर काम मांगने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब वह स्वयं का उद्योग स्थापित कर सकते हैं और बेरोजगारी से बाहर निकल सकते हैं।
बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से होने वाले लाभ
- बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत लाभार्थी को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- इस योजना का लाभ केवल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोग ही उठा सकते हैं।
- इस योजना के लिए बिहार सरकार द्वारा 102 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है।
- इस योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि में 5 लाख रुपए अनुदान राशि के रूप में प्रदान किए जाएंगे एवं 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त लोन रूप में प्रदान किए जाएंगे।
- इस योजना के लागू होने से लघु उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा।
- इस योजना के लागू होने से बेरोजगारी में कमी आएगी।
- इस योजना के अंतर्गत मिलने वाली राशि को आपको 84 किस्तों में जमा करना होगा।
बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए पात्रता क्या है?
- लाभार्थी बिहार का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- लाभार्थी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का ही होना चाहिए।
- इस योजना के अंतर्गत शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट, आईटीआई या पॉलिटेक्निक उत्तीर्ण होना चाहिए।
- लाभार्थी की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए ।
- लाभार्थी संस्थान प्रोपराइटरशिप, पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंतर्गत निबंधित होना अनिवार्य है।
बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या है?
- आवेदक का आधार कार्ड
- आवेदक का वोटर आईडी कार्ड
- आवेदक की शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र
- आवेदक का निवास प्रमाण पत्र
- आवेदक का जाति प्रमाण पत्र
- आवेदक की बैंक पासबुक
- आवेदक की पासपोर्ट साइज फोटो
बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज पर रजिस्टर के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने नया पेज खुल कर आ जाएगा।
- अब आपके सामने आवेदन फार्म खुलकर आ जाएगा।
- आवेदन फार्म में पूछी गई सभी जानकारियों जैसे नाम, मोबाइल नंबर, एप्लीकेशन टाइप आदि को भरना होगा।
- अब आपको Get OTP के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको OTP को OTP Box में भरना होगा।
- अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
- अब आपको Submit के बटन पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप आवेदन कर पाएंगे।
लॉगिन कैसे करें?
- सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज पर आपको Login के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको Login Category का चयन करना होगा।
- अब आपके सामने नया पेज खुलकर आ जाएगा।http://www.startup.bihar.gov.in/CMSCSTUDYAMI/Default.aspx
- अब आपको पूछी गई जानकारी को सही से भरना होगा।
- अब आपको Login के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप Login कर पाएंगे।
हमने आपको बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से जुडी सभी आवश्यक जानकारियों को इस आर्टिकल के द्वारा आपको बता दी गई है।
Helpline Number- 18003456214
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